लखीसराय: जिले के लाखोचक निवासी कारू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. स्थानीय एडीजे थर्ड कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को सत्र वाद सं. 213/22 और किऊल थाना कांड सं. 47/22 में कारू कुमार को दोषी पाया. साथ ही उन्हें पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया. यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
यह मामला 23 मार्च 2022 का है. उस दिन मृतक सुनील कुमार अपने घर लौट रहे थे, जब रात करीब 8:15 बजे कारू कुमार, दिलखुश कुमार और रवि कुमार ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक के पुत्र अविनाश कुमार ने इस घटना की शिकायत किऊल थाना में दर्ज कराई थी. मामले की जांच और अदालत में सुनवाई के बाद कारू कुमार को दोषी ठहराया गया.
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इस मामले में अन्य आरोपी रवि कुमार फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि दिलखुश कुमार को जुबनेल कोर्ट से रिहा कर दिया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दिनेश कुमार मंडल ने मामले की पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने दलील पेश की.
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सजा सुनाए जाने के बाद मृतक परिवार ने न्याय मिलने पर राहत की सांस ली. इस फैसले से क्षेत्र में हत्या और आपराधिक मामलों में कानून के शासन की अहमियत को दोबारा रेखांकित किया गया है. स्थानीय लोग इसे एक उदाहरण मान रहे हैं कि अपराध के खिलाफ अदालत सख्ती दिखा सकती है और दोषियों को कठोर सजा मिल सकती है.
कारू कुमार की सजा सुनाए जाने के बाद लखीसराय में न्याय व्यवस्था की गंभीरता और कानून की अनिवार्यता को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की जान लेने वाले अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और अपराध के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा.
