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Sheohar : जिस लाठी से हुई थी हत्या… उसी गवाही ने दिलाई उम्रकैद की सजा!

शिवहर: जिले की एक हत्या कांड में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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जिला सत्र एवं न्यायाधीश उदवंत कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है. वहीं, पूरे इलाके में इस सख्त सजा को लेकर चर्चा तेज है.

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बताया जाता है कि जिले के श्यामपुर भटहाँ थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी इंद्रदेव मांझी को लाठी-डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक के भाई रामचंद्र मांझी ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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शिकायत में बताया गया था कि 11 अगस्त 2023 को इंद्रदेव मांझी अपने दरवाजे पर बैठे थे. तभी रामबाबू मांझी, पवन मांझी और अर्जुन मांझी वहां पहुंचे और पैसे की मांग करने लगे. जब इंद्रदेव ने कहा कि उन्होंने उधार चुकता कर दिया है और अब और पैसे नहीं देंगे, तो सभी ने लाठी-डंडा और फट्ठा से हमला कर दिया.

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इस हमले में इंद्रदेव बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया.

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इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और इलाके में लोगों का कहना है कि अदालत का यह निर्णय अपराधियों के लिए सबक साबित होगा.

रिपोर्ट: अजय मिलन, शिवहर.