गोपालगंज : “वो एक साधारण दिन था… एक छात्रा किताबें लेकर कोचिंग के लिए निकली थी।
लेकिन किसे पता था, उस दिन उसकी जिंदगी, उसका बचपन और उसका भरोसा—सब कुछ उससे छिन जाएगा।
पांच साल लगे इंसाफ तक पहुंचने में…
पर आज, कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ उसे न्याय दिलाया, बल्कि समाज को भी आईना दिखाया है।
ये सिर्फ एक केस नहीं… ये हर उस लड़की की लड़ाई है, जो चुप रहती है, सहती है, लेकिन हारती नहीं।“
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पांच साल पुराने गैंगरेप केस में विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन दोषियों को 30-30 साल की सजा सुनाई. एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
घटना 25 जनवरी 2020 की है. भोरे थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा अपनी सहेली निधि कुमारी के साथ कोचिंग के लिए निकली थी पर वह घर नहीं लौटी. परिजनों ने भोरे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इसमें बड़हरा गांव के प्रदीप बैठा, विशाल यादव, मनु सिंह और निधि कुमारी को नामजद किया गया.
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करीब पांच महीने बाद पुलिस ने छात्रा को महाराष्ट्र से बरामद किया. कोर्ट में दिए बयान में छात्रा ने गैंगरेप की पुष्टि की. जांच में प्रमोद यादव और योगेंद्र राम के नाम भी सामने आए. इन दोनों के खिलाफ मामला अलग से चल रहा है.
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह और अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने बहस की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता गिरिजेश कुमार मिश्र ने दलीलें दीं. कोर्ट ने प्रदीप बैठा, विशाल यादव और मनु सिंह को दोषी करार दिया. तीनों को कठोर सजा सुनाई गई.
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निधि कुमारी को पुलिस ने जांच के दौरान केस से मुक्त कर दिया था.
इस फैसले को महिला सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. कहा, न्याय मिला है.
गोपालगंज से अनुज कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट ….
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